सेबी (SEBI) ने रद्द किया जेपी मॉर्गन म्यूचुअल फड (JP Morgan Mutual Fund) का पंजीकरण



बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने जेपी मॉर्गन म्यूचुअल फड (JP Morgan Mutual Fund) का पंजीकरण रद्द कर दिया है।


सेबी ने इसकी योजनाओं के इडेलवाइज म्यूचुअल फंड (Edelweiss Mutual Fund) को हस्तांतरण के बाद यह कदम उठाया है। साथ ही सेबी ने जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट इंडिया (JP Morgan Asset Management India) को जेपी मॉर्गन म्यूचुअल फड के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करने की दी गयी मंजूरी भी वापस ले ली है। सेबी ने कहा है कि नतीजतन जेपी मॉर्गन म्यूचुअल फंड, जेपी मॉर्गन म्यूचुअल फंड इंडिया (ट्रस्टी कंपनी) और जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट इंडिया क्रमशः म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कोई संचालन नहीं कर सकती हैं। मार्च 2016 में इडेलवाइज एसेट मैनेजमेंट (Edelweiss Asset Management) ने भारत में जेपी मॉर्गन के म्यूचुअल फड के अधिग्रहण का ऐलान किया था।



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