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विदेशी निवेशकों को सरकार ने जोर का झटका दिया है। आईटी विभाग ने विदेशी निवेशकों के ट्रांसफर प्रोविजन पर सफाई दी है और इसके मुताबिक विदेशी निवेशकों को तिहरे टैक्स की मार पड़ सकती है।
नए नियमों के तहत भारत में विदेशी फंड के 50 फीसदी से ज्यादा निवेश पर टैक्स लगेगा। अगर निवेशकों के पास 5 फीसदी से ज्यादा हिस्सा है तो अलग से टैक्स लगेगा। साथ ही निवेशकों अपने देश में भी टैक्स चुकाना होगा। इस तरह विदेशी निवेशकों पर तीहरे टैक्स की मार पड़ सकती है। और 40 से 50 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है।
बता दें कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजन के नियमों पर सफाई दें। 21 दिसंबर 2016 को आईटी विभाग की और से एक सर्कुलर जारी किया गया। जिसमें कहा गया है कि आईटी विभाग ने विदेशी निवेशकों के ट्रांसफर प्रोविजन पर सफाई दी।
यह टैक्स वोडाफोन केस के तर्ज पर वसूला जाएगा। भारत में विदेशी फंड के 50 पीसदी से ज्यादा निवेश पर टैक्स वसूले जाएगें।
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